एएसपी और एसडीएम की मौजूदगी में आबकारी एक्ट में जप्त शराबों का किया गया नष्टीकरण

# Admin | 16 May, 2023

एएसपी और एसडीएम की मौजूदगी में आबकारी एक्ट में जप्त शराबों का किया गया नष्टीकरण

⏩ शराब नष्टीकरण करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने टीम का किया था गठन।

⏺️ विगत पांच वर्ष मे आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में जप्त शराब का नष्टीकरण किया गया।

🔷 जिला जांजगीर चांपा के कुल 35 प्रकरणों में 10 हजार 753.02 लीटर शराब का नष्टीकरण किया गया।

जांजगीर- चाम्पा। थाना के मालखाना में अधिक मात्रा में जप्ती शराब रखे होने से थाना भवन में स्थान का अभाव हो गया था जिसके मद्देनज़र  15 मई को जिले के थानों में आबकारी एक्ट में जप्त शराब का एएसपी और  एसडीएम की मौजूदगी में नष्टीकरण किया गया, जिससे थाना में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हुई है।

 थाना जांजगीर के 1 प्रकरण में 3456 लीटर, थाना सारागांव के 1 प्रकरण में 6842.88 लीटर, थाना पामगढ़ के 9 प्रकरण में 182 लीटर एवं थाना चांपा के 24 प्रकरण में 272.140 लीटर कुल 10753.02 लीटर शराब का विधिवत् नष्टीकरण किया गया।* 15 मई 2023 के रक्षित केन्द्र जांजगीर मैदान में जिले के विभिन्न थानों में छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 के धारा 34(2) में जप्त मदिरा को नष्टीकरण करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर के आदेश क्रमांक/आबकारी/अपराध/5502/2, 12 मई 23 के माध्यम से श्रीमती कमलेश नंदनी साहू, अनु. अधि.राजस्व, यदुमणी सिदार, अनु.अधि.पुलिस चांपा, सहायक आयुक्त आबकारी जांजगीर निरीक्षक लखेश मनीष सिंह परिहार, उनि सनत , सुरेश धु्रव का टीम गठित किया गया था। गठित टीम एवं पंचानों के समक्ष थाना प्रभारी जांजगीर, सारागांव, पामगढ़, चांपा के द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार कुल 35 प्रकरणों जिसमें थाना जांजगीर का 1 प्रकरण में 3456 लीटर, थाना सारागांव के 1 प्रकरण में 6842.88 लीटर, थाना पामगढ़ के 9 प्रकरण में 182 लीटर एवं थाना चांपा के 24 प्रकरण में 272.140 लीटर कुल 10753.02 लीटर शराब का विधिवत् नष्टीकरण किया गया।

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