कार्य स्थल पर "महिलाओं के यौन उत्पीड़न" और उनके रोकथाम, निवारण को लेकर कार्यशाला आयोजित

# Admin | 30 Jul, 2025

कार्य स्थल पर "महिलाओं के यौन उत्पीड़न" और उनके रोकथाम, निवारण को लेकर कार्यशाला आयोजित

🔷 शिकायतों की प्रक्रिया, अपील की व्यवस्था, पक्ष अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम सहित दी गई अन्य कानून संबंधी जानकारी।

🔷निर्भीक होक शिकायत करने पर दिया गया जोर।

♦️मिशन क्रांति न्यूज, जांजगीर - चांपा।


एडीआर भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर में 29 जुलाई को " महिलाओं के कार्य स्थल पर "यौन उत्पीड़न" रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम " के संदर्भ में कार्यशाला आयोजित किया गया।

जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की प्रक्रिया, अपील की व्यवस्था, पक्ष अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी सहित महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ निर्भीक होकर शिकायत करने पर जोर दिया गया, ताकि पीड़ितों मो न्याय मिल सके।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार व श्री शक्ति सिंह राजपूत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा के निर्देशानुसार ए.डी.आर. भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर में " महिलाओं के कार्य स्थल पर जीवन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम " के तहत कार्यशाला आयोजित किया गया जिसमें श्रीमती गीता नेवारे प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जांजगीर द्वारा उपस्थित लोगों को महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए विशाखा कमेटी के दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी, अधिनियम के अंतर्गत गठित कमेटी, स्थानीय परिवार समिति, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की प्रक्रिया, अपील की व्यवस्था, पक्ष अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के साथ थी महिलाओं के साथ हो रहा है अपराधों को बिना डर के शिकायत करने के लिए कहा गया। श्रीमती प्रियंका अग्रवाल पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य व कार्यस्थल पर या अन्य स्थानों पर होने वाले लैंगिक अपराध तथा महिलाओं के साथ हो रही यौन अपराधों की शिकायत करने पर हर संभव सहायता करने, विशाखा गाइडलाइन, गठित कमेटियों के कार्यों व दायित्वों, महिलाओं से संबंधित कानूनी जानकारी व महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में बताते हुए नालसा द्वारा महिलाओं के संबंध में कविता को सुनाया गया।

श्रीमती रविंद्र कौर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी के साथ उपस्थित सभी विभागों को उक्त अधिनियम के तहत गठित समिति को महिलाओं के संबंध में हो रहे अपराध की शिकायत पर समुचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया साथ ही महिलाओं के साथ किसी भी तरह के होने वाले अपराधों के संबंध में तुरंत कार्रवाई है तो आगे आने को कहा गया। श्री मनोज कुमार कुशवाहा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का विस्तृत जानकारी देते हुए नालसा द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन व महिलाओं को अपने साथ होने वाले अपराधों के संबंध में तुरंत शिकायत करने, महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रक्रिया हुआ कानूनी प्रावधानों के संबंध में जानकारी रखने को कहा गया साथ ही नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के संबंध में जानकारी देते हुए इस तरह के कार्यक्रम को तालुका स्तर पर करने के साथ आए हुए प्रतिभागी को इसके संबंध में समस्त जगहों पर जागरूकता दिलाने को कहा गया।

कुमारी प्रीति पालीवाल व्यवहार न्यायाधीश तृतीय कनिष्ट श्रेणी जांजगीर द्वारा विशाखा कमेटी के गाइडलाइन के संबंध में जानकारी देते हुए "सी बॉक्स पोर्टल " के संबंध में संपूर्ण जानकारी दिया गया।

श्रीमती शशिकला जांगड़े अधिवक्ता एवं सदस्य अंतरिम समिति द्वारा विशाखा कमेटी के संबंध में जानकारी देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की जानकारी दिया गया।

श्रीमती कल्पना सिंन्हा सदस्य अंतरिम समिति जांजगीर द्वारा महिलाओं के साथ हो रहा है अपराधों में अन्य महिलाओं द्वारा उनके सहयोग करने के संबंध में कहा गया।

🔶 पैरालीगल लीगल वालंटियर ने विधिक सेवा अधिनियम के उद्देश्य और गठन पर प्रकाश डाला

पैरालीगल लीगल वालंटियर लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल ने विधिक सेवा अधिनियम के उद्देश्य, गठन और नालसा की योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी, साथ ही श्री जायसवाल ने मंच संचालन भी किया।

कार्यशाला में कुमारी सुनीता साहू विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी जांजगीर, श्रीमती अंजू कंवर व्यवहार न्यायाधीश प्रथम कनिष्ठ श्रेणी जांजगीर, श्रीमती तानिया पांडे अध्यक्ष स्थानीय शिकायत समिति जांजगीर, समस्त महिला अधिवक्ता, जिला न्यायालय जांजगीर के समस्त महिला अधिकारी एवं कर्मचारी, जिले के समस्त विभागों के उक्त अधिनियम के तहत गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थि थे।

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