जांजगीर चाम्पा एसडीएम को हाइकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब ◆ महिला स्वसहायता समूह की याचिका पर हुई सुनवाई

# Admin | 07 Aug, 2020

जांजगीर चाम्पा एसडीएम को हाइकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

◆ महिला स्वसहायता समूह की याचिका पर हुई सुनवाई

मिशन क्रांति न्यूज. बिलासपुर। महिला स्व सहायता समूह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने जांजगीर-चांपा के एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता स्व सहायता समूह ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। ग्राम अमोरा निवासी व जय संवरिन दाई महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष रंजीता यादव ने वकील अब्दुल वहाब खान के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम अमोरा में स्व सहायता समूह को उचित मूल्य दुकान का लाइसेंस जारी किया गया है। दुकान के जरिए बीपीएल व एपीएल कार्डधारकों को शासन की योजना के अनुसार प्रति महीने खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। याचिका के अनुसार पंचायत चुनाव के बाद से गांव की गुटबाजी और राजनीतिक विद्वेषवश कुछ लोगों ने झूठी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में शक्कर व मिट्टी तेल के आवंटन के एवज में शासन द्वारा निर्धारित राशि से अतिरिक्त राशि लेने की बात कही गई थी। शिकायत के आधार पर जांजगीर-चांपा के एसडीएम ने राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके बाद दो जुलाई 2020 को एक एसडीएम कार्यालय ने एक आदेश जारी कर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते ग्रामीणों ने झूठी शिकायत की। शिकायत के आधार पर एसडीएम ने एकतरफा कार्रवाई कर दी है। याचिका के अनुसार आदेश जारी करने से पहले एसडीएम ने सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत के सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस सामंत ने जांजगीर-चांपा के एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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